सुनते हैं कि....

एनजीओ संचालिका का IAS डॉटर कनेक्शन-करोड़ों की फंडिंग  

राजधानी में खुद को समाजसेवी बताने वाली एक महिला...

‘मेरे पापा पावरफुल’

राजधानी भोपाल में बन रहे अत्याधुनिक बीजेपी दफ्तर को...

हिंदुत्व का असली रक्षक कौन?

2024 के आम चुनावों में बीजेपी अपने ट्रंप कार्ड...

2 मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलने वाले सावधान! इस मामले में दर्ज हुई पहली FIR, जानें कितनी मिल सकती है सजा

अगर आप भी कुछ मिनट का समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं को सावधान हो जाइए। राजधानी दिल्ली में ऐसे मामले में FIR दर्ज हुई है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के मामले में ये देश में पहली FIR है।दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। ये पहली FIR दिल्ली कैंट थाना इलाके में दर्ज की गई है। अब पहले मामले के दर्ज होने के बाद रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई के कई और मामले भी सामने आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है तो उसे कितनी सजा हो सकती है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ये मामला चार पहिया वाहन को गलत दिशा में तेज रफ्तार से चलाने का है। आरोपी की पहचान अमन, निवासी शाहजहांपुर (यूपी), वर्तमान पता कुसुमपुर पहाड़ी, दिल्ली के रूप में की गई है। घटना शाम 4:45 बजे, हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास घटी। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण सामने से आ रहे वाहनों को खतरा हुआ। इसके बाद ASI सुनील कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई।
क्या है सजा का प्रावधान?
इस मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस 281 (तेज/लापरवाह ड्राइविंग से जान को खतरा) के तहत 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। पहले इसे IPC की धारा 279 के रूप में जाना जाता था। इस मामले में आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन बीमा नहीं था। इसलिए उसपर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं- 3/181, 146, 196 भी लगीं है।
अब गंभीर मामलों में सीधी FIR होगी
चूंकि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने के इस मामले में ये धाराएं जमानती थी, इसके कारण आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई है। पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान होता था। हालांकि, अब गंभीर मामलों में सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि, आपको बता दें कि केवल गंभीर खतरे की स्थिति में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। खासकर सुबह-शाम पीक ऑवर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्ती की गई है। छोटी सड़क पर धीमी रफ्तार दुपहिया वाहन पर आमतौर पर एफआईआर नहीं लेकिन भारी जुर्माना लगेगा।पहले रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर चालान कितना था?
पहली बार: ₹5,000
दोबारा: ₹10,000 तक + लाइसेंस निलंबन

संबंधित समाचार

मलेरिया के बुखार में तपते हुए दीपिका पादुकोण ने शूट की अक्षय कुमार की फिल्म, सालों बाद लारा दत्ता ने किया खुलासा

लारा दत्ता का हाल के दिनों में दीपिका पादुकोण को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मलेरिया होने पर भी दीपिका पादुकोण ने काम...

मिडिल ईस्ट में फिर से हमला हुआ तो…ट्रंप से बातचीत के बीच पुतिन ने कर दी ऐसी बात, खुश हो जाएगा ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई, पुतिन ने...

आवारा कुत्ते के हमले के बाद ‘रेबीज’ से लड़की की मौत, इलाज में हुई लापरवाही, चार सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज

कुत्ते के काटने से सात साल की लड़की की मौत का मामला कोर्ट पहुंचा। जहां कोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने का...

ताज़ा समाचार

मिडिल ईस्ट में फिर से हमला हुआ तो…ट्रंप से बातचीत के बीच पुतिन ने कर दी ऐसी बात, खुश हो जाएगा ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के...

सोशल मीडिया पर जुड़ें

560FansLike
245FollowersFollow
285FollowersFollow
320SubscribersSubscribe

विज्ञापन

spot_img