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उपभोक्ता की जीत: सॉफ्ट ड्रिंक पर अतिरिक्त 1 रुपये जीएसटी वसूलने पर रेस्तरां को ₹6,000 भुगतान का आदेश

भोपाल, संवाददाता।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अहम निर्णय में एक रेस्तरां को आदेश दिया है कि वह सॉफ्ट ड्रिंक पर अतिरिक्त ₹1 जीएसटी वसूलने के चलते उपभोक्ता को ₹6,000 का भुगतान करे।

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने भोपाल स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्तरां में भोजन करते समय एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया था। बिल में उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के ऊपर अतिरिक्त ₹1 जीएसटी के रूप में वसूला गया। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद, रेस्तरां प्रबंधन ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके पश्चात उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की।

सुनवाई के दौरान फोरम ने स्पष्ट किया कि किसी भी उत्पाद के MRP में कर सम्मिलित होते हैं और उपभोक्ता से MRP से अधिक राशि वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए रेस्तरां को आदेशित किया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के मद में ₹5,000 तथा ₹1,000 मुकदमेबाजी व्यय के रूप में अदा करे।

फोरम ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। आयोग के इस आदेश को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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