नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी. समय रैना के यूट्यूब शो पर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणियों को लेकर विवाद के बाद कोर्ट ने उनसे पॉडकास्ट प्रसारित करना बंद करने को कहा था. शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को राहत दे दी लेकिन अपने कार्यक्रम में शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है।
अदालत की यह टिप्पणी यूट्यूबर की उस याचिका के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि यह उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। पॉडकास्टर ने यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर अपनी अभद्र टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था. इस टिप्पणी के कारण अल्लाहबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं. बता दें कि महाराष्ट्र साइबर और मुंबई पुलिस कॉमेडियन समय रैना के शो पर इलाहाबादिया की विवादास्पद टिप्पणी की जांच कर रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को इलाहाबादिया और यूट्यूबर आशीष चंचलानी महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने के लिए अलग-अलग पेश हुए. पुलिस ने उनके और अन्य के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा, “अपने बयान में इलाहाबादिया ने स्वीकार किया कि यूट्यूब शो पर विवादास्पद टिप्पणी करके उन्होंने गलती की, जिसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है।