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सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ा तोहफा, हरियाणा के सीएम सैनी ने किए ये खास ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को दो साल तक आवास सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 2 बड़े फैसलों की घोषणा की है। इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम, 2016 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 2 साल तक आवास सुविधा सुनिश्चित की गई है।
परिवार को दो साल तक मकान की सुविधा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा, नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए दो साल तक आवास सुविधा सुनिश्चित की गई है। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, मृतक के परिवार को दो साल की अवधि के लिए आवास भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 साल तक सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।’ सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जो अपनों को खोने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी में शामिल हुए हैं और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का हिस्सा हैं। इस योजना से करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘UPS के तहत कर्मचारी को 25 साल की नौकरी पूरी करने पर रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा।’

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा, ‘इसके अलावा, 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन हर महीने मिलेगी।’ उन्होंने यह भी साफ किया कि कर्मचारियों को अपनी मर्जी से UPS या मौजूदा NPS में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी। यह लचीलापन कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि सरकार के ये फैसले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देंगे।

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