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इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नोएडा प्राधिकरण को स्पोर्ट्स सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री का आदेश

नोएडा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को नोएडा प्राधिकरण को स्पोर्ट्स सिटी हाउसिंग परियोजनाओं में घर खरीदारों के नाम पर तैयार आवास परियोजनाओं की रजिस्ट्री दो सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। हालांकि, इसने नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में शामिल संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच करने का भी आदेश दिया।
अलग से, उच्च न्यायालय ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का आदेश दिया, जिसमें बिल्डरों, कंसोर्टियम सदस्यों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर घर खरीदारों के पैसे निकालने का आरोप लगाया गया है।
विवाद स्पोर्ट्स सिटी समूह आवास योजना के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को आवंटित भूमि के 70% पर विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता थी। इसके बजाय, डेवलपर्स ने आवासीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी, जिससे नोएडा प्राधिकरण को जनवरी 2021 में रजिस्ट्रियों, मानचित्र अनुमोदन और अधिभोग प्रमाणपत्रों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस प्रतिबंध से सेक्टर 78, 79, 150 और अन्य क्षेत्रों में आवास परियोजनाएं प्रभावित हुईं, जिससे लगभग 30,000 अपार्टमेंट मालिक प्रभावित हुए।
मुख्य बिन्दु:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री का आदेश दिया।
सीबीआई और ईडी को बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।
विवाद स्पोर्ट्स सिटी समूह आवास योजना के नियमों के उल्लंघन से संबंधित है।
लगभग 30,000 अपार्टमेंट मालिक प्रभावित हैं।
यह आदेश उन हजारों घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है जो वर्षों से अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।

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