दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। आज, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना चलने वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम सभी दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों पर लागू होगा।
पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 350 से अधिक टीमें राजधानी के पेट्रोल पंपों और प्रमुख चौराहों पर तैनात की गई हैं। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की धरपकड़ करें और जुर्माना लगाएं।
क्या है नया नियम:
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बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को ईंधन नहीं मिलेगा।
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वाहन चालक को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले पीयूसी दिखाना अनिवार्य होगा।
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उल्लंघन करने पर वाहन सीज़ या ₹10,000 तक का चालान हो सकता है।
सरकार की अपील:
दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र समय पर बनवाएं या रिन्यू कराएं। इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी चेताया गया है कि नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह सख्ती की जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लंबे समय से गंभीर स्तर पर बनी हुई है, और इस कदम से प्रदूषण में कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।