जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का NO अनाउंस करेंगी। यह बताएगी कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक गौर करने वाली खबर है। अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है या तय समयसीमा को पार कर गई है तो आपको आगामी 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसमें पेट्रोल डीजल और सीएनजी शामिल है। दरअसल, एन्ड ऑफ़ लाइफ वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं देने का आदेश लागू होने जा रहा है। इस आदेश का पालन पेट्रोल पंप पर सख्ती से किया जाएगा। आपको बता दें, कैमरे से पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जाएगी।
गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का NO अनाउंस करेंगी
खबर के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर खास नजर बनाए रखेगी। पेट्रोल पंप में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, ANPR कैमरा सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का NO अनाउंस करेंगी। यह बताएगी कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पहली बार में गाड़ी का मालिक एफिडेविट देखकर गाड़ी ले जा सकता है। मगर दूसरी बार में गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
एनसीआर में भी 1 नवंबर से होगा लागू
दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM की तरफ से व्यापक योजना शुरू की जा रही है। इसमें पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस पर रखा जाएगा। इस योजना को दिल्ली में शुरू करने के बाद इस दिल्ली से सटे इलाकों यानी एनसीआर में भी लागू किया जाएगा। एनसीआर में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से लागू किया जाएगा।
पकड़े गए तो देना होगा इतना जुर्माना
खबर के मुताबिक, मौजूदा समय के नियम के मुताबिक, दूसरी बार जब्त किए गए वाहनों को सीधे आरवीएसएफ में भेजा जाएगा। दिल्ली-एनसीआर से बाहर की गाड़ियों के मालिकों पर चार पहिया ईएलवी के लिए 10,000 रुपये और दो पहिया ईएलवी के लिए 5000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अगर पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से नियम के पालन में कोई भी लापरवाही पाई गई तो उनपर एक्शन होगा।